Haryana:- नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते ही हैं ग्रुप डी के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों को उनकी निवास स्थान से दूरी पर कार्य करना पड़ता है इसी को ध्यान में रखते हुए अब हरियाणा में ग्रुप डी के कर्मचारियों को उनके निवास स्थान के पास ही कार्य दिया जाएगा। इसके अंतर्गत कर्मचारी को उनके निवास स्थान के अनुसार बदला जाएगा। जो कर्मचारी अपने मौजूदा पद से संतुष्ट नहीं है तो उन्हें भी दूसरे पदों पर नियुक्त किया जाएगा।
हरियाणा में वर्ष 2018 में 18000 कर्मचारियों को डी ग्रुप की श्रेणी में भर्ती किया गया था, इसके अंतर्गत एक नया फैसला सुनाते हुए कहा है कि डी ग्रुप में भर्ती 18000 कर्मचारियों को उनके निवास स्थान या घर के पास स्थान पर नियुक्त किया जाएगा। ग्रुप डी में कार्य करने वाले कर्मचारी अगर अपने मौजूदा पद से संतुष्ट नहीं है तो उसको दूसरे पदों पर समायोजित किया जाएगा। इसके लिए कामन काडर के कर्मचारियों के लिए जल्द ही आनलाइन ट्रांसफर ड्राइव शुरू की जाएगी।
प्रदेश सरकार की तरफ से निर्देश
मुख्य सचिव संजीव कौशल द्वारा सभी प्रशासनिक सचिवों को जारी पत्र में 25 नवंबर तक टिप्पणियां और सुझाव भेजने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश सरकार ने हरियाणा ग्रुप डी कर्मचारी (भर्ती और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2018 के तहत ग्रुप डी कर्मचारियों के ट्रांसफर ड्राइव के संबंध में विभागों से सुझाव मांगे हैं।
प्रदेश सरकार को ग्रुप-डी कर्मचारियों के पद या विभाग तकनीकी/शैक्षिक योग्यता के आधार पर परिवर्तन के संबंध में बड़ी संख्या में अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इस पर सरकार ने ट्रांसफर ड्राइव के संबंध में कांसेप्ट नोट तैयार किया है। ग्रुप डी के अंतर्गत कार्य करने वाले कुछ कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों का पालन/कार्य करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था, जिसके चलते एक अहम फैसला प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है।

इसी के साथ ऐसे कई कर्मचारी थे जिनको होम टाउन से दूर स्थान पर कार्य के लिए तैनात किया है। इसी को ध्यान में रखते हुए कामन काडर के सभी ग्रुप डी कर्मचारियों को उनके होम टाउन के पास नियुक्त करने का फैसला सुनाया गया है, प्रदेश सरकार ने कहा है कि इस निर्देश पर जल्द से जल्द कार्य किया जाए ताकि कर्मचारी के कार्य पर किसी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़े।
तीन जिलों का दे सकेंगे विकल्प
निर्देश के अनुसार डी ग्रुप में काम करने वाले कर्मचारियों को तीन जगह का विकल्प चुनने का अवसर दिया जाएगा वह अपने होम टाउन के पास या अपनी पसंद की तीन जगह का विकल्प चुन सकते हैं उनमें से एक जगह को प्राथमिकता देकर उसको वहां पर कार्यरत किया जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि जहां पर कर्मचारी काम नहीं करना चाहता उसे स्थान पर नियुक्त ना किया जाए। कर्मचारियों के पास डी ग्रुप के अधिकतम 50 पदों को चयन करने का भी अधिकार दिया जाएगा, कर्मचारी अपने अनुसार 50 पदों का चयन कर सकता है।
बोर्ड-निगमों और सरकारी कंपनियों के कर्मचारियों को नहीं राहत
ग्रुप डी अधिनियम के लागू होने के बाद प्रदेश सरकार के किसी भी विभाग में तैनात सभी ग्रुप डी कर्मचारी स्थानांतरण प्रकि्रया में भाग लेने के पात्र होंगे। हालांकि किसी भी सांविधिक निकाय, बोर्ड, निगम, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, संवैधानिक निकाय में तैनात ग्रुप डी कर्मचारी इस अभियान में भाग लेने के पात्र नहीं हैं।
सरकार द्वारा निश्चित तिथि से 15 दिनों के भीतर पोर्टल पर आनलाइन आवेदन करने वाले कर्मचारी ही ट्रांसफर ड्राइव के लिए पात्र माने जाएंगे। सरकार द्वारा तैयार कांसेप्ट नोट में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन या एक पद से दूसरे पद पर ट्रांसफर के मानदंड, सामान्य निर्देश और आवश्यक प्रक्रियाओं व विस्तृत फार्मेट की जानकारी दी गई है।