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Ration Card News: अगर कट गया है राशन तो जाने किसका नहीं बन सकता है राशन कार्ड

Ration Card News:- नमस्कार दोस्तों आज हम राशन कार्ड से जुड़े एक नई अपडेट लेकर आपके सामने आए हैं। अगर आपने इसके बारे में पहले नहीं सुना है तो यह पोस्ट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। इस आर्टिकल के माध्यम से जानेंगे कि राशन कार्ड किसका नहीं बन सकता है। खाद्य वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन कार्ड गरीब व जरूरतमंद लोगों के लिए एक बेहतरीन अवसर साबित होता है जिससे कि उनको कम कीमत पर खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाए जा सके।

जैसा कि आप सब जानते हैं राशन कार्ड बनाने के लिए सरकार की तरफ से कुछ खास नियम बनाए गए हैं। जिससे जो लोग राशन कार्ड के लिए पात्र हैं उनको राशन कार्ड का फायदा मिलना चाहिए तथा जो लोग राशन कार्ड के लिए अपात्र हैं उन्हें राशन कार्ड का फायदा नहीं मिलेगा।

आप सब जानते हैं कि हमारे देश में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है इसी के चलते आज भी अपात्र लोगों को राशन कार्ड का फायदा मिल रहा है तो उन्हें अपना राशन कार्ड तुरंत सरेन्डर कर देना चाहिए नहीं तो सरकार की तरफ से उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी व उनका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा फिर बाद में उन्हें दिए हुए राशन का भी भुगतान करना पड़ेगा।

खाद्य विभाग द्वारा जारी किए गए नियमों के अनुसार राशन कार्ड किसी भी व्यक्ति का नहीं बन सकता है। यह एक निश्चित आय वर्ग के लोगों के लिए ही जारी किया है। राशन कार्ड बनाने के नियम व सीमा सभी राज्य में अलग-अलग है ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि राशन कार्ड बनाने के कौन से नियम है, किसका राशन कार्ड नहीं बन सकता है और किस व्यक्ति का राशन कार्ड बन सकता है। इन सभी की जानकारी हम आपको आगे देंगे।

राशन कार्ड किसका नहीं बन सकता है

केंद्र सरकार के नियम अनुसार पात्र लोगों को ही राशन कार्ड दिया जाएगा वह उन्हीं लोगों को राशन कार्ड से संबंधित सुविधा मिलनी चाहिए अर्थात जो लोग गरीब व जरूरतमंद है। उनका राशन कार्ड बनना चाहिए और जो सक्षम है उनका राशन कार्ड नहीं बनाया जाएगा। अब आपको कुछ पॉइंट्स के माध्यम से समझाते हैं कि किन व्यक्तियों का राशन कार्ड बन सकता है।

Check Ration Card Eligibility Terms and Conditions

•आवेदक या उसके परिवार में कोई भी व्यक्ति सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए।
•ऐसे व्यक्ति के नागरिक जिसके पास 100 वर्ग मीटर या उससे अधिक का प्लाट, मकान, फ्लैट या बंगला है ,वह राशन कार्ड नहीं बनवा सकता है।
•ऐसे व्यक्ति जिसके पास चार पहिया गाड़ी कार ट्रेक्टर आदि वाहन जिसके पास वह राशन कार्ड नहीं बनवा सकता है।
•कोई व्यक्ति चाहे वह गांव का है या शहर का जिस की वार्षिक आय तीन लाख से अधिक है वह राशन कार्ड नहीं बना सकता।
•ऐसे व्यक्ति जिनके पास 5 एकड़ जमीन तथा इनकम टैक्स पेयर वालों का भी राशन कार्ड नहीं बन सकता है।
•आवेदन की आयु 18 वर्ष से कम होने पर भी राशन कार्ड नहीं बन सकता है।
•परिवार में किसी सदस्य का नाम किसी अन्य राशन कार्ड पर नहीं होना चाहिए।
•आवेदक के पास किसी अन्य दूसरे राज्य का राशन कार्ड नहीं होना चाहिए।

राशन कार्ड किसका बन सकता है

•राशन कार्ड आवेदन करता भारत का नागरिक होना चाहिए।
•राशन कार्ड आवेदन करने के लिए आपकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है।
•राशन कार्ड बनाने वाले आवेदक की वार्षिक आय 100000 से कम होनी चाहिए।
•एक परिवार में श्री परिवार के मुखिया के नाम पर भी राशन कार्ड बनेगा।
•राशन कार्ड आवेदन करता जरूरतमंद होना चाहिए।

राशन कार्ड बनाने के लिए आप की वार्षिक आय ₹100000 से कम होनी चाहिए।

राशन कार्ड किसका नहीं बन सकता है

ऐसा व्यक्ति या परिवार जिसके पास 10 वर्ग मीटर से अधिक जमीन चार पहिया वाहन तथा शहरी क्षेत्र के लोगों की वार्षिक आय 300000 पर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की वार्षिक आय दो लाख से ऊपर है तब की स्थिति में राशन कार्ड नहीं बन सकता है यह बात विशेष रुप से ध्यान देने वाली है।

राशन कार्ड की पात्रता क्या है

किसी भी व्यक्ति को राशन कार्ड बनवाने के लिए न्यूनतम 18 वर्ष का होना अनिवार्य है और निर्धारित दस्तावेज होने चाहिए। आवेदक व उसके परिवार में कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए।

राशन कार्ड क्या है?

राशन कार्ड खाद्य विभाग द्वारा जारी किया गया एक सरकारी जरूरी दस्तावेज है जिसके माध्यम से खाद्य सामग्री को कम कीमत में वितरण किया जाता है। राशन कार्ड का उपयोग हम पहचान पत्र व अन्य कई कार्यों में सरकारी दस्तावेज के रूप में भी कर सकते हैं।

राशन कार्ड कौन जारी करता है?

राशन कार्ड देश के सभी राज्यों में राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है यही कारण है कि सभी राज्यों के राशन कार्ड अलग-अलग होते हैं इसलिए सभी राज्य में राशन कार्ड पर मिलने वाली सुविधाओं में भी अंतर पाया जाता है जैसा कि आप सब जानते ही हैं हरियाणा में दी जाने वाली राशन कार्ड की सुविधाएं यूपी में दी जाने वाली राशन कार्ड की सुविधा से अलग होती है।