Haryana:- जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड काफी समय से नहीं बन रहे थे, लेकिन अब सीएम ने ऑटोमेटिक राशन कार्ड स्कीम की शुरुआत कर लाखों की संख्या में बीपीएल एवं गुलाबी राशन कार्ड बनाए हैं। जो आपके फैमिली आईडी में दिए गए डेटा के अनुसार बने हैं। जिन लोगों के पहले बीपीएल राशन कार्ड थे और उनकी इनकम फैमिली आईडी में ज्यादा है, तो उनके नाम बीपीएल राशन कार्ड लिस्ट से काट दिए गए हैं। अगर आपकी इनकम गलत है, तो आप उसे सही करा सकते हैं।
अगर आपकी फैमिली आईडी में इनकम 1 लाख 80 हजार से कम है, तो आपका नाम आयुष्मान कार्ड लिस्ट के साथ बीपीएल राशन कार्ड लिस्ट में भी आया होगा। जिसे आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। बीपीएल कार्ड कटने पर आप टोल फ्री नंबर 1800102087 और 1967 पर शिकायत कर सकते हैं।
हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड के लिए योग्यता और डाक्यूमेंट्स
यह राशन कार्ड बनवाने के लिए उम्मीदवार का गरीबी रेखा से नीचे होना अनिवार्य है, मतलब कि उनके पूरे परिवार की सालाना आय 1,80,000 तक या इससे कम होनी चाहिए। उम्मीदवार ने आयकर रिटर्न पिछले 3 साल में 1.80 से अधिक ना भरा हो। किसी परिवार ने ₹9000 से अधिक बिजली बिल ना भरा हो। घर में सरकारी कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मचारी ना हो। इ श्रम कार्ड भी ना बना हो। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में जमीन 200 गज से अधिक ना हो।

डाक्यूमेंट्स: वैसे तो यह राशन कार्ड आपकी फैमिली आईडी के डाटा से बन रहे हैं, लेकिन अगर अलग से रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आया, तो आपको निम्नलिखित दस्तावेज चाहिए होंगे-
•परिवार की फोटो
•परिवार पहचान पत्र
•कास्ट सर्टिफिकेट
•रेजिडेंट सर्टिफिकेट •बीपीएल एप्लीकेशन फॉर्म जिसमें मुख्य और सरपंच नंबरदार के साइन होने चाहिए (फॉर्म आपको राशन डिपो से मिल जाएगा)
•पुराना राशन कार्ड (अगर है तो)
बीपीएल फॉर्म कैसे भरें
बीपीएल राशन कार्ड के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं। आपको बीपीएल फॉर्म राशन डिपो से या फिर ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा। बीपीएल राशन कार्ड अप्लाई करने के लिए सरल पोर्टल पर जाएं और परिवार पहचान पत्र के साथ CSC पोर्टल पर ऑप्शन दिया जाएगा। जिसके बाद आप बीपीएल राशन कार्ड रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
राशन कार्ड काटने का कारण
हरियाणा सरकारी फ़ूड डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाएं। मेन्यू बार में दिए गए ऑप्शन पर जाकर फैमिली आईडी, राशन कार्ड भर कर राशन कार्ड कटने का कारण देखें।
राशन कार्ड लिस्ट में नाम ना आने पर करें शिकायत
फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 से कम है, लेकिन बीपीएल में नाम नहीं आया तो सरकार से उसके लिए PPP Grievance पोर्टल में राशन कार्ड के लिए ऑप्शन दे दिया है। आपको शिकायत ऐसे ही करनी है, जैसे आयुष्मान कार्ड के लिए की थी।
फैमिली आईडी नंबर भरें और मेंबर का चयन कर ओटीपी दर्ज करें और शिकायत करें।
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