Agniveer- जैसे ही भारत में अग्निवीर योजना का गठन हुआ उसके साथ ही भारत के युवाओं ने इसका अलग– अलग राज्य में विरोध किया। युवाओं के बीच अग्निवीर के प्रति एक नकारात्मक सोच को देखा गया परंतु जैसे इस योजनाओं को समझा गया तो यह एक जरूर योजना साबित हुई। MHA announcement on Agniveers केंद्र सरकार ने कहा है बीएसएफ में नौकरी कर रहे पूर्व अधिकारियों को 10 % आरक्षण दिया जाएगा। इसी के साथ ही ऊपरी आयु-सीमा मानदंडों में भी छूट का प्रावधान किया गया है। गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की।
MHA announcement on Agniveers
केंद्र सरकार की ओर से अग्निवीर को लेकर एक बड़ी घोषणा की गई है, सरकार ने कहा है कि बीएसएफ भीतर रिक्तियों में पूर्व-अग्निवीरों के लिए 10 फीसद आरक्षण दिया जाएगा। आयु में दी जाने वाली छूट बैच के अनुसार दी जाएगी (पहले बैच का हिस्सा या फिर बाद के बैच का)। 6 मार्च को गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से यह घोषणा की है।
गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना
गृह मंत्रालय (MHA)ने सीमा सुरक्षा बल अधिनियम 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उप धारा( 2)के खंड (B) और (C) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 6 मार्च को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से यह घोषणा की थी।
नियमों में संशोधन की घोषणा
केंद्र सरकार ने अपनी शक्तियों का इस्तमाल करते हुए, सीमा सुरक्षा बल, जनरल ड्यूटी कैडर (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2015 में संशोधन कर अब सीमा सुरक्षा बल, जनरल ड्यूटी कैडर (अराजपत्रित) नियम, 2023 बनाने की घोषणा की, जो 9 मार्च से प्रभावी कर दीया गया है।

आयु सीमा की छूट (कॉन्स्टेबल)
केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार कॉन्स्टेबल के पद से संबंधित भाग के नियमों में बदलाव किया जाएगा और ऊपरी सीमा में छूट वाले नोट डाले जाएंगे।
अग्निवीर के प्रथम बैच के उम्मीदवारों के लिए 5 साल की छूट और पूर्व – अग्निवीरो को 3 साल की छूट दी जाएगी।