Haryana JBT Bharti Cancel: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 20 जुलाई 2022 को अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में 2017 में नियुक्त किए गए 1259 जेबीटी अध्यापकों की नियुक्ति को अवैध करार दे दिया है। इस मामले में याची पक्ष के वकील विक्रम श्योराण ने बताया कि हाईकोर्ट ने 3 महीने के भीतर इन शिक्षकों को नोटिस देकर बर्खास्त करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि कट ऑफ डेट के दिन योग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति वरिष्ठता क्रम व वित्तीय लाभ दिया जाना है। कट ऑफ डेट के बाद योग्य उम्मीदवारों का चयन करना सरकार का गलत फैसला था।
हरियाणा में 2017 में नियुक्त 1259 जेबीटी की नियुक्ति अवैध: हाई कोर्ट ने दिया आदेश, 3 माह मे हटाकर नई भर्ती के आदेश

क्या है पूरा मामला
हरियाणा सरकार ने 2012 में 8760 जेबीटी शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। इस भर्ती के लिए कट ऑफ डेट 11 दिसंबर 2012 थी। इसमें केवल वही उम्मीदवार योग्य थे जिन्होंने HTET परीक्षा पास की थी। हरियाणा सरकार ने 2012 में अध्यापक राज्य पात्रता परीक्षा (HTET) आयोजित नहीं की जिस कारण कट ऑफ डेट तक इस भर्ती में केवल वही उम्मीदवार आवेदन योग्य थे जिन्होंने 2011 में परीक्षा पास की थी। इस बीच सरकार ने अप्रैल 2013 में HTET परीक्षा आयोजित कर दी।
HTET 2012 मे न होने से हुआ बवाल
सरकार का कहना था कि प्रशासनिक कारणों से 2012 में अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं हो सकी इसलिए अब अप्रैल 2013 में जो परीक्षा हो रही है वह अध्यापक पात्रता परीक्षा 2012 की है। इस बीच हाईकोर्ट में काफी संख्या में याचिका दायर की गई। सरकार ने 2012 में HTET परीक्षा नहीं ली और अब सरकार परीक्षा ले रही है। इसलिए उनको इस भर्ती में भाग लेने की इजाजत दी जाए। कोर्ट ने ऐसे उम्मीदवारों को प्रोविजनल तौर पर परीक्षा में भाग लेने की इजाजत दे दी।

2013 HTET के उमीदवारों को मान लिया योग्य
रिजल्ट आने के बाद शिक्षक भर्ती बोर्ड के पास दो तरह के उम्मीदवार हो गए एक तो वह जो कट ऑफ डेट 11 दिसंबर 2012 के दिन पद के लिए योग्य थे। दूसरे वह जिन्होंने कट ऑफ डेट 11 दिसंबर 2012 के बाद परीक्षा पास की थी। शिक्षक भर्ती बोर्ड ने जेबीटी भर्ती का परीक्षा परिणाम घोषित कर केवल कट ऑफ डेट के दिन योग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति देने का फैसला लिया। और उनकी नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए।
हाई कोर्ट मे हो गया केस
2013 में परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों ने कोर्ट में कहा कि उनके अंक कट ऑफ डेट के बाद के योग्य उम्मीदवारों से ज्यादा है। इसलिए एक संयुक्त योग्यता सूची बनाकर उन्हें नियुक्ति दे दी जाए। संयुक्त योग्यता सूची से प्रभावित उम्मीदवार जो कट ऑफ डेट के दिन योग्य थे, उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि कट ऑफ डेट के बाद आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को नियुक्ति देना कानूनन गलत है इसलिए इनकी नियुक्ति रद्द कर उनको नियुक्ति दी जाए।

इन याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के बेंच ने कहा की कट ऑफ डेट के बाद के उम्मीदवारों को मौका देना सरकार का गलत निर्णय था। कोर्ट ने सरकार के उस आदेश को गलत करार दिया जिसके तहत कट ऑफ डेट के दिन योग्य चयनित टीचर्स को हटाकर दूसरी सूची के उम्मीदवारों को नियुक्ति दे दी गई थी।
हरियाणा JBT दोबारा भर्ती के आदेश
इस मामले में हाईकोर्ट ने 3 माह के भीतर इन टीचर को नोटिस देकर हटाने और नई भर्ती करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने माना कि इन पदों पर विज्ञापन जारी होने की तिथि के दिन योग्य उम्मीदवारों को भर्ती करने का निर्देश दिया है। अगर उनकी भर्ती के बाद भी कुछ पद रिक्त रहते हैं तो भर्ती के लिए योग्य है उम्मीदवार जो परिणाम में प्रतीक्षा सूची में थे उनको नियुक्ति देने का आदेश दिया है। जो पद खाली रह जाएंगे उनको दोबारा विज्ञापित करने नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया की जाएगी।

Important Links
Check Other Govt Jobs in Haryana:- Click Here