हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने सभी विभागों के प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्ष, और अन्य को पत्र जारी कर कहा है कि निगम की तरफ से रखे कांट्रेक्चुअल कर्मियों को नियुक्ति पत्र जारी न करें। अगर कोई जारी करेगा तो निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। निगम ने शुक्रवार को जारी पत्र में कहा है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड ने एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है। इस पर उम्मीदवारों का पंजीकरण, विभागों की तरफ से मैनपावर भेजने के लिए आग्रह और निगम की तरफ से मैन पावर मुहैया कराने का काम हो रहा है। इस पर विभागों की तरफ से कांटेक्ट में कर्मियों को हाजिरी भेजने और वेज बिल तैयार होते हैं।
हरियाणा कौशल रोजगार निगम का फरमान कोई भी विभाग कांट्रेक्चुअल कर्मियों को नियुक्ति पत्र जारी न करें

पहले चरण में मौजूदा मेन पावर को नियुक्त करने का काम शुरू किया गया है। और संबंधित दफ्तर के डीडीओ की तरफ से पोर्टल पर दर्ज किए मौजूदा मैन पावर की अधिकतर मंजूरी जारी हो गई है। अब निगम के ध्यान में आया है कि कुछ विभाग उनके दफ्तर में निगम की तरफ से तैनात किए गए मेन पावर को नियुक्ति पत्र जारी कर रहे हैं। इसकी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि नियुक्ति पत्र आईटी पोर्टल के माध्यम से पहले ही जारी हो चुके हैं। विभागों की तरफ से इस तरह के जारी नियुक्ति पत्रों से भविष्य में कानूनी दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए कोई भी विभाग अपने स्तर पर कांटेक्ट मैनपावर को नियुक्ति पत्र जारी न करें। अगर इस तरह की अनियमितता हुई तो निगम जिम्मेवार नहीं होगा।
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मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई हाई पावर कमेटी गठित
हरियाणा सरकार ने भ्रष्टाचार पर चोट करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की है। विजिलेंस विभाग ने गत 31 मार्च 2022 को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। मुख्य सचिव इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे। वित्त आयुक्त राजस्व/ अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, पुलिस महानिदेशक, स्टेट विजिलेंस ब्यूरो के महानिदेशक, एडीजीपी सीआईडी निदेशक, अभियोजन सदस्य होंगे। विजिलेंस विभाग के सचिव इस कमेटी के सदस्य सचिव होंगे।
यह हाई पावर कमिटी यह काम करेगी
- भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए नीतियां तैयार करेंगे।
- भ्रष्टाचार निरोधक मानदंडों को लागू करने नीतियां तैयार करने और तरीके फाइल तैयार करने के लिए यह अपेक्स बॉडी का काम करेगी
- स्टेट विजिलेंस ब्यूरो के पास लंबित जांचों की समय-समय पर समीक्षा करेगी
- सक्षम प्राधिकारी के पास भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मंजूरी के लिए लंबित आवेदन और प्रगति की समीक्षा करेगी
- स्टेट विजिलेंस ब्यूरो और मंडल स्तरीय विजिलेंस ब्यूरो की तरफ से की भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत अपराधों में की गई जांच और लोक सेवक के खिलाफ सीआरपीसी के तहत किए गए अपराधों की प्रगति की समीक्षा करेगी
- जिन मामलों में अदालत में समय पर चालान पेश हो चुका है और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज FIR के मामलों की समीक्षा करेगी।
- अभियोजन के स्टेज सजा की दर और अदालत में पैरवी की दक्षता सुधारने गुणवत्ता जांच की समीक्षा करेगी
- मुख्यमंत्री फ्लाइंग स्क्वायड के पास लंबित जांच और मॉनिटरिंग की समीक्षा करेगी
- चीफ विजिलेंस अफसरों के पास लंबित जांचों की समीक्षा करेगी
- जिला विजिलेंस कमिटीओं के पास लंबित जांच की समीक्षा करेगी
- कर्मचारियों की विजिलेंस से जुड़े मामलों की शिकायतें भी देखेगी
- यह कमेटी हर महीने मुक्त मीटिंग करेगी
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