Ration Card News:- देश के आर्थिक रूप से कमजोर लोगो के लिए सरकार ने बहुत से स्कीम लागु की हुयी है उन्ही में से एक है रासन कार्ड योजना जिसके अंतरगत आर्थिक रूप से कमजोर लोगो को रासन दिया जाता है। मोदी सरकार द्वारा राशन कार्ड से राशन लेने वाले लोगों के लिए एक नई खबर सामने आई है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को पूरे देश में लागू कर दिया गया है। जो लोग राशन कार्ड से राशन लेते है उनके लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। मोदी सरकार द्वारा सरकार की महत्वकांक्षी वन नेशनल वन राशन कार्ड योजना को पूरे भारत में लागू कर दिया गया है। जिससे सभी दुकान पर ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक प्रोवाइड ऑफ सेल (EPOS) डिवाइस को जरूरी कर दिया गया है। जरूरी बात यह है सरकार इस फैसले का असर अब देखने लगी है जिसको आगे लगातार रखा जाएगा।
राशन तोले में नहीं होगी परेशानी
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत उपकरण को इलेक्ट्रॉनिक तराजू से जोड़ने का फैसला किया है, जिससे खरीदार को पूरी मात्रा में अनाज मिल सकेगा। इसके लिए कानून ने नियम में कुछ संशोधन किए गए हैं जो केंद्र सरकार ने पूरे भारतवर्ष में लागू किए हैं।
नया नियम देश में लागू
राशन की तौल में होने वाली गड़बड़ी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने आईपीओएस उपकरण को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जोड़ने का फैसला सुनाया है। जिससे दुकानदार द्वारा राशन की टोल में गड़बड़ी नहीं की जाएगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के ग्राहक को किसी भी प्रकार से कम राशन नहीं मिलेगा इसके लिए डीलरों को हाईब्रिड मॉडल प्वाइंट ऑफ सेल मशीनें दी जाएगी। नेटवर्क ना होने पर यह मशीन ऑफलाइन भी काम करेंगे जिस प्रकार ये ऑनलाइन काम करती है। अब राशन कार्ड लाभार्थी अपने डिजिटल राशन कार्ड का प्रयोग करके उचित रेट में दुकान से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सामान खरीद पाएंगे।
नियम क्या है?
सरकार कि ओर से यह संशोधन एनएफएसए के तहत टार्गेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ( TPDS) के संचालन की पारदर्शिता में सुधार कर अधिनियम की धारा 12 के तहत खाद्यान्न तौल में सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रयास किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सरकार लगभग 80 करोड लोगों को हर महीने 5 किलो गेहूं और चावल 2₹– ₹3 प्रति किलो के हिसाब से देती है।
क्या बदला गया?
सरकार द्वारा कहा कि EPOC डिवाइस को सही तरीके से इस्तेमाल के लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया जायगा और 17.00 रुपये प्रति क्विंटल के अतिरिक्त लाभ से बचत को बढ़ावा देने के लिए खाद्य सुरक्षा (राज्य सरकारों को सहायता नियमावली) 2015 के उप-नियम (2) को लागू किया गया है। नियम 7 में संशोधन किया गया है।
इसके तहत प्वाइंट ऑफ सेल उपकरणों की खरीद, संचालन और रखरखाव की लागत के लिए प्रदान किया गया अतिरिक्त मार्जिन, यदि कोई हो, किसी भी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा बचाया जाता है। इसे दोनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वजनी तराजू की खरीद, संचालन और रखरखाव के साथ साझा किया जा सकता है। एकीकरण के लिए उपयोग किया जा रहा है।
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