LIC NEWS:- भारत में बहुत से लोग पैसे बचाने के लिए विभिन प्रकार की पालिसी में इन्वेस्ट करते है जिनमे से एक है LIC अगर LIC को वक़्त से पहले बंध करना पड़े तो क्या करना पड़ेगा आईये जानते है इस लेख में।
पैसों की जरूरत व्यक्ति को कभी भी पड़ सकती है उस समय सबसे पहले ध्यान जाता है बचत की ओर। कई बार कुछ लोग भविष्य के लिए कहीं निवेश नहीं करते तो वहीं कुछ लोग बेहतर भविष्य के लिए निवेश योजनाओं से पैसा जमा करते हैं। जो लोग सेविंग करते हैं उनके लिए बुरे वक्त में सबसे बड़ा वरदान साबित होता है।
वैसे तो बाजार में निवेश के कई ऑप्शंस मौजूद है पर भारत के सबसे विश्वसनीय जीवन बीमा ब्रांड एलआईसी मैं निवेश करना पसंद करते हैं। इससे लाइफ इंश्योरेंस कवर भी होता है और शेविंग भी होती रहती है। अगर आपने भी एलआईसी पॉलिसी की है और उसे किसी वजह से सरेंडर करने का सोच रहे हैं तो पहले नियम कानून जान लीजिए।

एलआईसी पॉलिसी के बीच में ही बंद करने को पॉलिसी सरेंडर करना कहते हैं। आप एलआईसी की पॉलिसी को कम से कम 3 साल बाद ही सरेंडर कर सकते हैं। यदि 3 साल के पहले आप करते हैं, तो आपको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा।
क्या है सरेंडर के नियम
पॉलिसी को सरेंडर करने पर आपको एलआईसी के नियमों के आधार पर सरेंडर वैल्यू मिलती है इसका मतलब यह हुआ कि पॉलिसी बंद करने या एलआईसी से पैसे वापस लेने का निर्णय लेते हैं तो आपको जो उसकी वैल्यू के बराबर पैसा वापस मिलता है। उसे सरेंडर वैल्यू कहते हैं। यदि आपने पूरे 3 साल एलआईसी का प्रीमियम भरा है तभी आपको सरेंडर वैल्यू मिल सकती है।
कितना पैसा वापस मिलता है?
वैसे तो ग्राहक को पॉलिसी सरेंडर करने पर काफी नुकसान का सामना उठाना पड़ता है मैच्योरिटी से पहले एलआईसी पॉलिसी को सरेंडर करने पर इसकी वैल्यू कम कर दी जाती है वहीं यदि आपने रेगुलर पॉलिसी ली है। और उसे सेंड करना चाहते हैं, तो आपके वैल्यू का कैलकुलेशन 3 साल तक प्रीमियम का भुगतान किए जाने पर ही किया जाएगा लेकिन यदि आप 3 साल पहले ही पॉलिसी सरेंडर करते हैं तो कोई वैल्यू नहीं दी जाएगी।
मिलेगा प्रीमियम का 30 फ़ीसदी
मान लीजिए आपने 3 साल तक प्रीमियम भरा है तो आप सरेंडर वैल्यू के लिए पात्र हैं। उसके बाद आपको भुगतान किए गए प्रीमियम का मात्र 30 फ़ीसदी पैसा मिलता है लेकिन पहले साल का प्रीमियम छोड़कर मतलब कि आपने पहले साल जो प्रीमियम का पैसा बड़ा है वह भी जीरो हो जाएगा।
पॉलिसी सेरेंडर फॉर्म करना होता है जमा
पॉलिसी को सरेंडर करने के लिए एलआईसी हैंडल फॉर्म नंबर 5074 और एनईएफटी फॉर्म की जरूरत पड़ती है। इन फॉर्म के साथ-साथ आपको अपने पैन कार्ड की कॉपी और पॉलिसी के मूल दस्तावेज लगाने पड़ते हैं। व हस्तलिखित पत्र के साथ यह बताना पड़ता है, कि आप पॉलिसी क्यों छोड़ रहे हैं।
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