हरियाणा डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना 2026-27: जाने किसको मिलेगी ₹8,000 से ₹12,000 तक आर्थिक सहायता

हरियाणा के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण एवं अंत्योदय विभाग, हरियाणा द्वारा डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना 2026-27 के तहत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस योजना का उद्देश्य मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। योजना के लिए पात्र विद्यार्थी निर्धारित अवधि के दौरान SARAL Haryana Portal के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए विभागीय विज्ञापन में योजना वर्ष 2026-27, पात्र श्रेणियां, आय सीमा और आवेदन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी दी गई है।

Haryana Dr. Ambedkar Medhavi Chhatra Sanshodhit Yojna

डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्र योजना 2026-27 क्या है?

डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना हरियाणा सरकार की ऐसी योजना है, जिसके माध्यम से निर्धारित श्रेणियों के मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति (SC), विमुक्त जाति, घुमंतु, अर्ध-घुमंतु, टपरीवास समुदाय, पिछड़ा वर्ग ब्लॉक A एवं B तथा सामान्य वर्ग के पात्र विद्यार्थियों से आवेदन मांगे गए हैं।

इस योजना का लाभ उन विद्यार्थियों को मिल सकता है जो निर्धारित पात्रता एवं शैक्षणिक मानदंडों को पूरा करते हैं। विभाग द्वारा जारी विज्ञापन में बताया गया है कि योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति की दर तथा विस्तृत पात्रता संबंधी जानकारी विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है।

कौन विद्यार्थी कर सकता है आवेदन?

डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना 2026-27 के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए। यानी दूसरे राज्यों के विद्यार्थी इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते।

इसके अलावा आवेदक के परिवार की वार्षिक आय ₹4 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। परिवार की आय निर्धारित सीमा से अधिक होने पर विद्यार्थी इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा।

योजना में विभिन्न सामाजिक श्रेणियों के विद्यार्थियों को शामिल किया गया है। इनमें अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, घुमंतु एवं अर्ध-घुमंतु समुदाय, टपरीवास समुदाय, पिछड़ा वर्ग ब्लॉक A एवं B तथा सामान्य वर्ग के विद्यार्थी शामिल हैं।

पात्रता की मुख्य शर्तें

  • विद्यार्थी हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
  • विद्यार्थी योजना के निर्धारित शैक्षणिक एवं पात्रता मानदंडों को पूरा करता हो।
  • परिवार की वार्षिक आय ₹4 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • विद्यार्थी निर्धारित श्रेणियों में शामिल होना चाहिए।
  • आवेदन ऑनलाइन माध्यम से करना होगा।
  • आवेदन निर्धारित अंतिम तिथि से पहले जमा करना जरूरी है।

आवेदन कब से कब तक होंगे?

विभाग द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 17 अगस्त 2026 से शुरू हो चुकी है। इच्छुक और पात्र विद्यार्थी 30 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

इसलिए विद्यार्थियों को अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करना चाहिए। आवेदन करते समय दस्तावेजों और व्यक्तिगत जानकारी को ध्यानपूर्वक भरना जरूरी है, ताकि आवेदन में किसी प्रकार की गलती न हो।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है। इच्छुक विद्यार्थी SARAL Haryana Portal के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन करने के लिए सबसे पहले हरियाणा सरकार के SARAL पोर्टल पर जाना होगा। इसके बाद विद्यार्थी को उपलब्ध योजना/सेवा में Dr. Ambedkar Medhavi Chhatra Sanshodhit Yojna से संबंधित आवेदन विकल्प चुनना होगा।

आवेदन फॉर्म में विद्यार्थी का नाम, पता, परिवार की आय, शैक्षणिक जानकारी, श्रेणी और अन्य आवश्यक विवरण भरने होंगे। आवेदन के दौरान मांगे गए दस्तावेजों को निर्धारित प्रारूप में अपलोड करना होगा। फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट करने से पहले सभी जानकारी अच्छी तरह जांच लेनी चाहिए।

आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के बाद उसकी पावती या आवेदन संख्या सुरक्षित रखना विद्यार्थियों के लिए उपयोगी रहेगा, क्योंकि भविष्य में आवेदन की स्थिति जांचने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ सकती है।

कक्षा / श्रेणी अनुसार छात्रवृत्ति

श्रेणीकक्षान्यूनतम प्रतिशतछात्रवृत्ति राशि
SC10वींशहरी: 70% / ग्रामीण: 60%₹8,000
SC12वींशहरी: 75% / ग्रामीण: 70%₹8,000–₹10,000
SCस्नातक (Graduation)शहरी: 65% / ग्रामीण: 60%₹9,000–₹12,000
BC-A10वींशहरी: 70% / ग्रामीण: 60%₹8,000
BC-B10वींशहरी: 80% / ग्रामीण: 75%₹8,000
अन्य (Others)10वींशहरी: 80% / ग्रामीण: 75%₹8,000

आवेदन के लिए जरूरी बातें

ऑनलाइन आवेदन करते समय विद्यार्थी को अपनी सभी जानकारी सही-सही भरनी चाहिए। विशेष रूप से हरियाणा निवास, परिवार की वार्षिक आय, जाति/श्रेणी और शैक्षणिक विवरण से संबंधित जानकारी में गलती नहीं होनी चाहिए।

यदि आवेदन में गलत जानकारी दी जाती है या विद्यार्थी निर्धारित पात्रता पूरी नहीं करता है, तो आवेदन पर विभागीय नियमों के अनुसार कार्रवाई हो सकती है। इसलिए आवेदन जमा करने से पहले सभी विवरणों की दोबारा जांच करना बेहतर रहेगा।

हेल्पलाइन नंबर और सहायता

यदि विद्यार्थियों को योजना के आवेदन, पात्रता या अन्य जानकारी को लेकर किसी प्रकार की समस्या आती है, तो विभाग द्वारा जारी विज्ञापन में 0172-2566219 और 2567009 हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं। इसके अलावा विद्यार्थी अपने जिले के संबंधित जिला कल्याण अधिकारी (District Welfare Officer) से भी संपर्क कर सकते हैं।

योजना की विस्तृत जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट sewa.haryana.gov.in और ऑनलाइन आवेदन के लिए saralharyana.gov.in का उपयोग किया जा सकता है।

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