हरियाणा पुलिस भर्ती में आयु विवाद खत्म, महीने की पहली तारीख से होगी उम्र की गणना

हरियाणा पुलिस में चल रही 5500 कांस्टेबलों की भर्ती प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों की आयु को लेकर उत्पन्न हुए विवाद पर अब स्थिति काफी हद तक स्पष्ट हो गई है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थियों की आयु की गणना भर्ती वाले महीने की पहली तारीख को आधार मानकर ही की जाएगी। इस फैसले से उन हजारों उम्मीदवारों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो आयु को लेकर असमंजस की स्थिति में थे।

दरअसल, इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के दौरान कई अभ्यर्थियों ने यह सवाल उठाया था कि आयु की गणना किस तारीख से की जाएगी। कुछ उम्मीदवारों का मानना था कि अलग-अलग तारीखों के कारण वे आयु सीमा से बाहर हो सकते हैं, जिससे विवाद और भ्रम की स्थिति बन गई। इस मुद्दे को सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से उठाए जाने के बाद आयोग ने स्थिति को स्पष्ट करना आवश्यक समझा।

चेयरमैन हिम्मत सिंह ने कहा कि भर्ती के लिए जारी विज्ञापन और पुलिस नियमों के अनुसार, जिस महीने में भर्ती प्रक्रिया लागू होती है, उसी महीने की पहली तारीख को आयु की गणना की जाती है। इसका अर्थ यह है कि उम्मीदवार की आयु उसी निर्धारित तिथि के अनुसार मानी जाएगी, न कि आवेदन की अंतिम तिथि या किसी अन्य दिन के आधार पर। इससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी और किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होगा।

गौरतलब है कि हरियाणा पुलिस में यह भर्ती लंबे समय बाद इतने बड़े पैमाने पर हो रही है, जिसमें पुरुष और महिला कांस्टेबल के हजारों पद शामिल हैं। आवेदन प्रक्रिया के दौरान आयु को लेकर पैदा हुआ विवाद भर्ती की गति को प्रभावित कर सकता था, लेकिन आयोग के इस स्पष्टीकरण के बाद स्थिति सामान्य होने की उम्मीद है। आयोग ने यह भी संकेत दिया है कि जरूरत पड़ने पर इस संबंध में आधिकारिक सूचना जारी की जा सकती है।

Join WhatsApp Channel