Haryana Van Mitra Portal: हरियाणा सरकार युवाओं को वनमित्र योजना के जरिए रोजगार देने की तैयारी कर रही है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस योजना का शुभारंभ चंडीगढ़ से किया है उन्होंने कहा कि 180000 रुपए से कम आय वाले परिवार इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा गैर वन भूमि पर वृक्षारोपण गतिविधियों में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वन मित्र योजना एवं वन्य मित्र पोर्टल की शुरुआत की गई है।
Haryana Van Mitra Yojana Eligibility
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि वन मित्र बनने के लिए परिवार की आय 180000 रुपए से कम होनी चाहिए। जिस परिवार की आय 180000 रुपए से कम है वह इस पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं।
प्रत्येक वन मित्र को पौधों के रखरखाव के अनुसार राशि दी जाएगी। इसके लिए आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 60 वर्ष निर्धारित की गई है।
हरियाणा वन मित्र योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा गैरवान भूमि पर वृक्षारोपण गतिविधियों में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए वनमित्र योजना को शुरू किया गया है इस योजना को मिशन 60000 में शामिल किया गया है
इस योजना का मुख्य उद्देश्य गैरवान भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है प्रत्येक वन मित्र को पौधों के रखरखाव के मुताबिक सरकार के द्वारा पैसा दिया जाएगा।
हरियाणा वन मित्र योजना मानदेय
इस योजना के तहत पहले वर्ष में वन मित्रों को गड्डों की जिओ ट्रेनिंग एवं फोटोग्राफ मोबाइल ऐप पर अपलोड करनी होगी जिसे उन्हें प्रति खोदे गए खड्डे पर ₹20 दिए जाएंगे।
इसके बाद वन मित्रों को लगाए गए पौधों पर ₹30 दिए जाएंगे उसके बाद वन मित्रों को वृक्षारोपण के रखरखाव और सुरक्षा के लिए ₹10 प्रति जीवित पौधे के हिसाब से दिए जाएंगे।
दूसरे वर्ष इस योजना के दूसरे वर्ष में प्रत्येक महीने ₹8 पर की जीवित पौधे के हिसाब से आवेदक को दिए जाएंगे। यह पैसे घर में केवल एक व्यक्ति को मिलेंगे।
इस योजना के तीसरे वर्ष में प्रत्येक महीने ₹5 प्रति जीवित पौधे के हिसाब से वन मित्रों को दिए जाएंगे।
इस योजना के चौथे वर्ष में प्रत्येक महीने ₹3 प्रति जीवित पौधे के हिसाब से वन मित्रों को दिए जाएंगे।
हरियाणा वन मित्र योजना के लाभ एवं विशेषताएं
हरियाणा सरकार द्वारा राज्यों में युवाओं को रोजगार के अवसर और पर्यावरण प्रदूषण को राहत देते हुए सरकार के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। प्रत्येक वन मित्र इस योजना के तहत अधिकतम 1000 पौधे लगा सकता है।
इस योजना के तहत प्रथम चरण में 7500 मित्रों का चयन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। इस योजना के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार की आयु 18 से 60 वर्ष होनी चाहिए।
इस योजना के लिए इच्छुक नागरिक ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण कर सकता है वन मित्र द्वारा पौधों की देखभाल बीच में छोड़ देने के बाद उस पौधे की देखभाल वन विभाग के द्वारा की जाएगी।
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हरियाणा वन मित्र योजना पात्रता
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को हरियाणा का निवासी होना अनिवार्य है। आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इस योजना के तहत परिवार की सालाना आय 180000 रुपए से कम होनी चाहिए।
हरियाणा वन मित्र योजना दस्तावेज
हरियाणा वन मित्र योजना के लिए आवेदन करने हेतु आवेदक के पास परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है।
हरियाणा वन मित्र योजना आवेदन प्रक्रिया
अगर कोई आवेदक वन मित्र योजना के लिए आवेदन करना चाहता है वो नीचे दिए लिंक पर क्लिक करके हरियाणा वन मित्र पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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